वडोदरा के दिव्यांग समाजबंधु हितेशभाई पंडित सरकारी लाभ पाने में सफल रहे। पुलिस इन्स्पेक्टर सुभाषभाई शर्मा और पंकज शर्मा के प्रभावी प्रयासों से दिव्यांग समाजबंधु हितेशभाई पंडित को मात्र 10 दिनों में *"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पात्रता प्रमाण पत्र"(EWS-Certificate)* मिल गया। यह काम कई समय से रुका हुआ था। अब हितेश के परिवार में खुशी छाई है। पंकज शर्माने बताया है कि हम भविष्य में भी जरुरतमंद समाजबंधु के लिए ऐसे सार्थक प्रयास जारी रखेंगे।
क्या है EWS
ईडब्ल्यूएस कोटे में केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। ऐसे परिवारों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल कर उन्हें 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। साल 2019 की जनवरी में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी, स्कूल और कॉलेज में आरक्षण देने के लिए आर्थिक आधार पर 10 फीसदी का आरक्षण लागू किया था। इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। EWS यानी कि Economically Weaker Section, जिसको हिंदी में आर्थिक कमजोर वर्ग कहते हैं। यह सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए बनाया गया था, जिसके तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है। अगर आप भी पात्र हैं तो तालुका विकास अधिकारी या तहसीलदार कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसके आवश्यक दस्तावेज जमा करने । इसकी सही तरह से पहले जानकारी पा ले। आपको भी सरकारी आरक्षण का लाभ मिल सकता है।
Copyright 2023 अखिल गुजरात हरियाणा गौड ब्राह्मण | Designed By MICE IDEAS